Domicile certificate holders will no longer be required to make permanent residence certificate.

उत्तराखंड

मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी

मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम

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