नाबालिग अपहरण मामला: आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा 25 हज़ार का जुर्माना, मां की तहरीर पर हुआ था मुकदमा
नाबालिग अपहरण मामला: आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा 25 हज़ार का जुर्माना, मां की तहरीर पर हुआ था मुकदमा
देहरादून_ किशोरी के अपहरण के दोष में फास्ट ट्रेक कोर्ट अश्वनी गौड़ की अदालत ने तीन साल की सजा का फैसला सुनाया है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने के आदेश भी दिए है।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार का कहना है कि एक जून 2020 को पीड़िता के पिता ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। बताया था कि उनकी 14 साल की बेटी 31 माई 2020 को घर में नहीं मिली। पता चला कि पीड़िता को उसके पड़ोसी प्रदीप और लोकेंद्र की मदद से निक्की चौहान बहला फुसला कर ले गया है। आरोप था कि निक्की चौहान के घर गए तो निक्की की मां ने धमकी देकर भगा दिया। पुलिस ने पीड़िता के भी बयान दर्ज किए। जिसमें पीड़िता ने बताया कि निक्की चौहान उसके पड़ोसी युवकों के घर आता जाता रहता था। इसी बीच उसकी भी निक्की से पहचान हो गई। निक्की ने प्यार की बात कहते हुए शादी की इच्छा जाहिर की। 31 मई 2020 को घर के पास आया और घुमाने के लिए ले गया। लॉक डाउन चल रहा था। इस दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक कोर्ट में 6 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने धारा 363 के तहत तीन साल की सजा सुनाई।