दूध डेयरी संचालकों की बढ़ सकती हैं मुसीबतें, 25 हज़ार होगा जुर्माना, ये एक्ट हुआ तैयार
दूध डेयरी संचालकों की बढ़ सकती हैं मुसीबतें, 25 हज़ार होगा जुर्माना, ये एक्ट हुआ तैयार
देहरादून में अगर डेयरी संचालकों ने अपने डेयरी का पंजीकरण नहीं कराया है, तो नगर निगम भारी-भरकम जुर्माना लगाएगा। नगर निगम ने डेयरी संचालकों के लिए नया एक्ट तैयार किया है। इसमें पंजीकरण न कराने वाले डेयरी संचालकों पर ₹25000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
वही अगर आपने पशु सड़क पर छोड़े जाते हैं तो ₹2000 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
दरअसल देहरादून में 500 से अधिक डायरिया वर्तमान में है, जो नगर निगम के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। यहां डेयरी संचालकों के लिए कोई ठोस नियम नहीं हैं। जिस वजह से संचालक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और डेयरियों का गोबर सीधे नालियों में भी बहने की शिकायतें लगातार शहर में बढ़ रही हैं।
वहीं आम लोग दूध निकालने के बाद पशुओं को सड़क पर छोड़ देते हैं जिससे वाहनों के जाम और दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अभी तक कोई ठोस कानून ना होने के चलते ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब नए एक्ट के तहत नगर निगम सख्ती बरतेगा और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं कराया जाएगा तो जुर्माने के साथ ही डेरी को बंद भी कर दिया जाएगा।