उत्तराखंड: कलयुगी बाप की शर्मनाक करतूत, नाबालिग बेटी से दुष्कर्म प्रयास मामले में सज़ा
उत्तराखंड: कलयुगी बाप की शर्मनाक करतूत, नाबालिग बेटी से दुष्कर्म प्रयास मामले में सज़ा
अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले बाप को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने ढ़ाई वर्ष कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बीती घटना 19 मार्च 2020 की है। घटनाक्रम के अनुसार
चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में एक गांव में उस दिन शराब के नशे में धुत्त होकर घर पहुंचा और अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का प्रयास करने लगा।
पिता की हरकत पर पत्नी बीच बचाव में आई, लेकिन उसने उसके साथ जबरदस्त मारपीट कर दी।
इसके बाद दोनों मां बेटी किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर घर से भाग निकले।
21 मार्च 2020 को पीड़िता और उसकी मां जिला उत्तरकाशी पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवायी।
वन स्टॉप सेंटर फॉर विमिन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज करवाया,
जिसके बाद 16 जुलाई 2020 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने नौ गवाह पेश किए। जिसके बाद जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया।