Wednesday, December 4, 2024
Latest:
उत्तराखंड

बड़ी ख़बर! उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

बड़ी ख़बर! उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनता के सुझावों के लिए ये पोर्टल लाँच

यूनिफार्म सिविल कोड पोर्टल लांच

यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल की हुई शुरुवात,,, प्रदेश के एक करोड़ लोगों को भेजा गया है संदेश… सुझाव और संदेश भी शामिल किए जाएंगे समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट तैयार करने में…. राजभवन में समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई ने किया पोर्टल लांच।

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी। जिसके बाद सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार समान नागरिक संहिता के लिए समिति बनाने का फैसला लिया।

27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता के लिए 5 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था। जिसमें जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था उनके साथ सदस्य के तौर पर जस्टिस प्रमोद कोहली , उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह , दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ को शामिल किया गया है ।

गुरुवार को राजभवन देहरादून में समान नागरिक संहिता पोर्टल को लॉन्च किया गया । समिति के चेयरमैन जस्टिस रंजना देसाई के द्वारा इस पोर्टल का लांच किया गया। जस्टिस रंजना देसाई ने कहा कि हम इस पोर्टल के जरिए प्रदेश के सभी लोगों से सुझाव लेंगे। लोगों से भी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे राज्य के हर व्यक्ति को इस के लिए सुझाव देना चाहिए ताकि समिति भी इस पर ज्यादा से ज्यादा सुझाव लेकर कार्य कर सकें।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव और समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य शत्रुघन सिंह ने बताया कि प्रदेश के लोगों को इस पोर्टल के जरिए अपने सुझाव देने चाहिए लोगों के सुझाव लेने के लिए समिति द्वारा एक करोड़ संदेश भेजे गए हैं टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को संदेश भेजे गए हैं जिसमें लिंक को क्लिक करते ही वह समिति के पोर्टल के जरिए अपने सुझाव दें।

समान नागरिक संहिता के बारे में जानकारी देते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव और समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने बताया की इस कानून के जरिए विवाह, गोद लेने की प्रक्रिया, वसीहत नाम, तलाक आदि से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *