विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रकरण में सबसे बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला
विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रकरण में सबसे बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला
देहरादून_ उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से की गई भर्तियों के प्रकरण में आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पीकर ऋतु खंडूड़ी के निर्णय को सही ठहरा दिया है। कोटिया कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद स्पीकर ने अलग-अलग समय पर असंवैधानिक तरीके से भर्ती हुए 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। इसके बाद कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की, हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने स्पीकर के फैसले को स्टे करते हुए निकाले गये लोगों को ज्वाइन करने का आदेश दिया था।
विधानसभा प्रशासन सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर के खिलाफ गया था डबल बेंच में और डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को खारिज करते हुए स्पीकर ऋतु खंडूड़ी के निर्णय को सही माना और याचिका को निरस्त कर दिया था। उसके बाद निकाले गये कर्मियों की तरफ से एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है और गैर कानूनी तरीके से नौकरी पाने वाले कर्मियों को निकाले जाने वाले स्पीकर के फैसले को जायज़ ठहराया। अब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होने के बाद इस मामले का पटाक्षेप हो गया है।।।